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भोली भाली महिलाओं को लालच देकर दर्ज कराते थे फर्जी रेप का मुकदमा, मुकदमा दर्ज

भोली भाली महिलाओं को लालच देकर दर्ज कराते थे फर्जी रेप का मुकदमा, मुकदमा दर्ज

 Used to lure innocent women and file fake rape cases, case registered



बस्ती, 13 सितम्बर।
बस्ती कोतवाली पुलिस ने गौर थाना क्षेत्र के ढोढरी निवासी शशिकान्त पाण्डेय की तहरीर पर भोली-भाली महिलाओं को फुसलाकर पैसे की लालच देकर झूठा आरोप लगाने के मामले में गांव के ही दिलीप कुमार पाण्डेय पुत्र सिद्धनाथ के विरूद्ध बी.एन.एस. की धारा 318 (2), 318 (4) के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया है। बस्ती कोतवाली पुलिस को दिये तहरीर में कहा गया है कि जनपद में एक गैंग चल रहा है।


यह गरीब महिलाओं को पैसे की लालच देकर झूठा मनगढ़त आरोप तैयार कर दबाव बनाकर बलात्कार का घटना दिखाकर अच्छे छवि वालों पर आरोप लगाते है। इस काम में दिलीप कुमार पाण्डेय पुत्र सिद्धनाथ ग्राम ढोढरी, थाना गौर, जिला-वस्ती महिलाओ को बहला फुसलाकर गलत काम कराते हैं बाद में अच्छी रकम लेकर सुलह समझौता कराते है, जिससे जिले का नाम बदनाम हो रहा है। ऐसा एक घटना मिथिलेश पत्नी राम गोपाल ग्राम-करमा, थाना-पुरानी बस्ती, जनपद-बस्ती प्रकाश में आया है, जिसमे मिथिलेश के तरफ से धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत मिथिलेश बनाम जितेन्द्र आदि दाखिल किया गया है, जो गलत है। 


यह दिलीप कुमार पाण्डेय का कारनामा था जानकारी होने पर पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र मिथिलेश के द्वारा शपथ पत्र के साथ देकर इस गैंग में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गयी है। इसी गांव में कई महिलाओं को अपने जाल में फसांकर फोटो, आधार कार्ड तथा सादा कागज पर हस्ताक्षर कराकर कई लोगों पर झूठा मुकदमा धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत कोर्ट में मुकदमा दाखिल कराकर लोगो को बदनाम करते है। जिसमें दिलीप कुमार गैंग के सरगना के रुप में काम कर रहे है। ग्राम-करमा की संगीता आदि ने भी प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाया है कि आधार कार्ड, फोटो तथा सादा कागज पर हस्ताक्षर दिलीप कुमार पाण्डेय ने रखा है जिसका वह दुरूपयोग कर रहे है। 

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