बस्ती से बड़ी खबरः मोहित अपहरण, हत्याकांड में एक आरोपी को मिली जमानत
Big news from Basti: One of the accused in Mohit kidnapping and murder case got bail
बस्ती, 10 दिसम्बर। कोतवाली थाना क्षेत्र के पिकौरा दत्तूराय मोहल्ला निवासी मकान मालिक अविनाश ने अपहरण के दुस्साहसिक वारदात मामले में 12 जुलाई 2024 को दोपहर 2ः00 बजे पांच नामजद व अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में विपिन गुप्ता की जमानत होईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज और गिरफ्तार आरोपियों के बयान के आधार पर मुकदमे में 20 आरोपियों के नाम सामने आए थे।
हालांकि आज तक पुलिस को मोहित का शव बरामद नहीं हुआ। पुलिस, एसडीआरएफ, वन विभाग की टीमों ने कई बार सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन टीम को कामयाबी नहीं मिली थी। आरोपियों से पूछताछ में यह तथ्य सामने आया था कि मोहित ने उनके एक साथी का अश्लील वीडियो बना लिया था। इसको लेकर वह उसे ब्लैकमेल करता था। उससे कई बार वीडियो डिलीट करने के लिए कहा गया था लेकिन वह नहीं माना। इसके बाद मोहित का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया था। इस केस में विपिन गुप्ता ने सत्र न्यायाधीश बस्ती के यहां जमानत याचिका दाखिल किया था, जिसे सत्र न्यायाधीश ने 12 नवंबर 2024 को खारिज कर दिया था। इसके बाद उसने अधिवक्ता रमन पांडेय के माध्यम से अपनी जमानत याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर किया। अधिवक्ता रमन पांडे ने बताया कि 10 दिसंबर को न्यायमूर्ति समीर जैन की पीठ ने दोनों पक्षों के बहस को सुनने के बाद उसकी जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया और जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
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