Type Here to Get Search Results !

Bottom Ad

संतकबीर नगर में दलित महिला के साथ दुष्कर्म मामले में दोषियों को उम्रकैद

संतकबीर नगर में दलित महिला के साथ दुष्कर्म मामले में दोषियों को उम्रकैद
संतकबीर नगर। जिले में दलित महिला के साथ हुए जघन्य अपराध में एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेन्द्र राय की कोर्ट ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये घटना महुली थाना क्षेत्र में हुई थी जिसमे गयासुद्दीन और शाह आलम उर्फ बाढ़ू ने 9 सितंबर 2021 को शाम करीब 7 बजे शौच गई एक दलित महिला को अकेला पाकर दबोच लिया और बागीचे में ले जाकर दो घंटे तक बारी-बारी से दुष्कर्म किया था।


कोर्ट ने इस कृत्य को सभ्य समाज के लिए कलंक मानते हुए दोनों आरोपियों पर 2 लाख 2 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न चुकाने पर उन्हें 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को दी जाए। विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी एक्ट आशीष प्रसाद पांडेय के अनुसार, आरोपियों ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 12 गवाह पेश किए, जिनके बयानों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जिलाधिकारी को सरकारी योजनाओं के तहत शौचालय निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का भी निर्देश दिया है।

Post a Comment

0 Comments

Below Post Ad

GAUTAM BUDDH

 

SHARMA

 

BD GLOBAL
CMPM

 

SP AUTO
KRISHNA
PATEL S.M.H.
ST. JOSEPH
DRMS

Bottom Ad