कोर्ट का आदेश डस्टबिन में, अवैध जबरिया निर्माण जारी
Court order in the dustbin, illegal forced construction continues
मीडिया दस्तक ब्यूरो, सिद्धार्थ नगर (अवधेश मिश्र) त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के तेनुई गांव में जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद गहराता जा रहा है। ग्राम निवासी रामनरेश पुत्र आज्ञाराम ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि पड़ोसी वेद प्रकाश पुत्र राम बुझारत बिना पैमाइश कराए जबरन उसके गाटा संख्या 139 पर मकान का निर्माण कर रहे हैं। बताया कि उसके गाटा का रक्बा 2 जरीब 70 कड़ी का है, मगर मौके पर मात्र 2 जरीब 30 कड़ी भूमि ही मिल रही है। वहीं विपक्षी के गाटा संख्या 146 की चौड़ाई 80 कड़ी मात्र दर्ज है, लेकिन वे लगभग 1 जरीब 70 कड़ी भूमि पर जबरन बिना पैमाइस कब्जा कर मकान का निर्माण कार्य करा रहे हैं।
जबकि इस मामले में न्यायालय उप जिलाधिकारी डुमरियागंज में धारा 24 का वाद दाखिल हुआ जिसमें पैमाइस का आदेश भी हुआ है। धान की फसल लगी होने के कारण पैमाइस नही हो पा रही है। इसी प्रकरण में सिविल जज जूडि. डुमरियागंज ने वाद संख्या 297/2025 रामनरेश बनाम वेद प्रकाश में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश छह नवंबर 2025 को दिया है। फिर भी, कोर्ट आदेश के बावजूद विपक्षी द्वारा निर्माण कार्य जारी है। शिकायतकर्ता ने थानाध्यक्ष त्रिलोकपुर से एक प्रार्थना पत्र देकर कोर्ट के आदेश का पालन कराने तथा पैमाइश होने तक निर्माण रोकते हुए शांति व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने मांग की है। त्रिलोकपुर पुलिस कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुये निर्माण रोकवाने में रूचि नही ले रही है। इस संबंध मे थानाध्यक्ष त्रिलोकपुर रामदेव ने बताया कि हमें अभी कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुई है।


























































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