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बस्ती मे 29 अगस्त तक धारा 163



बस्ती मे 29 अगस्त तक धारा 163
बस्ती 06 जून।
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने पूरे जनपद में तत्काल प्रभाव से 29 अगस्त 2026 तक धारा 163 का प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है। इस संबंध में उन्होने बताया कि पड़ने वाली विभिन्न त्यौहार एवं परीक्षाए होनी है, यथा 26 जून को मोहर्रम 04 अगस्त को चेहल्लुम, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस तथा 26 अगस्त को ईद-ए-मिलाद, बारावफात व 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार है। 


इसके अतिरिक्त 08, 09 व 10 जून को आरक्षी पुलिस भर्ती परीक्षा, 14 जून को प्रवक्ता, राजकीय इण्टर कालेज (प्रा0) परीक्षा, 21 जून को नीट यू.जी. परीक्षा-2026 है। उन्होने बताया कि जनपद में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं को नकलविहीन, सकुशल एवं शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत शान्ति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था चुस्त-दुरूस्त रखने के लिए धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के अन्तर्गत ये आदेश लागू किए गये है। उन्होने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का प्रतिबन्धित, अवैध अस्त्र-शस्त्र जैसे आग्नेयास्त्र, बन्दूक, पिस्टल, राइफल, रिवाल्वर, तलवार, कटार, गुप्ती, चाकू, लाठी, स्टिक, भाला, बरछा, फरसा, गड़ासा एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ जैसे-हथगोला, बारूद, तेजाब आदि लेकर नही चलेंगा।

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