अपना उद्योग लगाना चाहते हैं तो लोन के लिये संपर्क करें
योजना में सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थी को कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक एवं महिलाओं) को 05 प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाना अनिवार्य है। बैंक से प्राप्त पूॅजीगत ऋण पर (कार्यशील पूॅजी को छोड़कर) सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थी को 04 प्रतिशत ब्याज के अलावा शेष ब्याज जबकि आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को सम्पूर्ण ब्याज भुगतान लगातार 05 वर्षों तक राज्य सरकार, विभाग द्वारा किया जायेगा। जो उद्यमी पूर्व में किसी अन्य सरकारी योजना में ऋण, अनुदान प्राप्त कर चुके हैं, पात्र नहीं है।
अतः ऐसे इच्छुक नये उद्यमी, लाभार्थी जो योजना की उपरोक्त पात्रता रखते हो और स्वउद्यम करना चाहते हो, वे ीजजचरूध्ध्बउमहचण्कंजं.बमदजमतण्बवण्पद पोर्टल पर विभिन्न वांछित दस्तावेजों की अपलोडिंग सहित आनलाईन आवेदन कर सकते हैं एवं आवेदन फार्म की प्रिंटेड प्रति के साथ ही अपना फोटो, निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, शैक्षिक, प्राविधिक योग्यता प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र, आधार कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं इकाई लगाने के स्थान की ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित चौहद्दी आदि की प्रति संलग्न करते हुए हार्ड कापी अनिवार्य रूप से जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, विकास भवन (द्वितीय तल) सिद्धार्थनगर में जमा करना अनिवार्य है। विस्तृत जानकारी हेतु निम्न नम्बरों 9453938215, 9580503136 पर सम्पर्क कर सकते है। उक्त आशय की जानकारी गंगाधर दुबे, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, सिद्धार्थनगर ने अपने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दिया है।
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