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दुष्कर्म मामले में अदालत ने सुनाई उम्रकैद व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा

दुष्कर्म मामले में अदालत ने सुनाई उम्रकैद व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा 

In the rape case, the court sentenced life imprisonment and a fine of Rs 11,000.


बस्ती, 23 अगस्त। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना पैकोलिया पुलिस द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दुष्कर्म से संबंधित अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश (एससी, एसटी एक्ट) ने आजीवन कारावास तथा रुपये 11000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में पैकोलिया थाने पर वादी की लिखित तहरीर के आधार पर धारा 363, 366, 376 व धारा 3 (2)5 एससी एसटी बनाम हनुमन्त पुत्र बल राजभर निवासी मिश्रौलिया थाना परसरामपुर जनपद बस्ती के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचक ने चार्जीशीट न्यायालय को प्रेषित किया था। 

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