स्थगन आदेश नही मान रही लालगंज पुलिस
बनकटी, बस्ती (बीपी लहरी)। जमीन सम्बन्धी एक मामले में सिविल जज सीनियर डिविजन के द्वारा दिए गये स्थगनादेश का पालन कराने की बजाय पुलिस दूसरे पक्ष के साथ खड़ी नजर आ रही है। मामला सदर तहसील के लालगंज थाने का है। कट्या पंडित निवासी दलित राधेश्याम पुत्र राम अचल ने एक मार्च 2025 को मुख्यमन्त्री पोर्टल पर शिकायत किया है कि उनके गाटा सं.177 का सह खातेदार संक्रमणीय भूमिधर है।
इसी भूखण्ड के बगल गाटा संख्या 178 पुरानी पर्ती के रूप में दर्ज है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शेष राम उर्फ भोलू चौधरी चुनाव के रंजिशवश पुरानी परती की बजाय प्रार्थी के भूमिधरी भूखण्ड में जल जीवन मिशन योजना के तहत पानी की टंकी का जबरन अवैध निर्माण करा रहे हैं। जबकि प्रार्थी ने सिविल जज सीनियर डिविजन बस्ती के न्यायालय से गाटा सं.177 का स्थगनादेश प्राप्त कर लिया है। राधेश्याम ने आगे बताया कि स्थगनादेश की कापी लालगंज थानाध्यक्ष सुनील कुमार गौड़ को 09 दिसम्बर 2024 को उनके परिजनों ने दिया।
लेकिन पुलिस ने गुनहगारों के प्रभाव में आकर सिविल न्यायालय के स्थगनादेश को रद्दी में के हवाले कर दिया। प्रधान प्रतिनिधि उनको जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली गुप्ता देते हुए जान माल की धमकी देने के अलावा उनके भूखण्ड की बगैर पैमाइश कराये निर्माण करवा रहा है। सवाल उठता है कि न्यायालय के स्थगनादेश का पालन कराने की बजाय पुलिस प्रधान प्रतिनिधि पर मेहरबान क्यों है ?इस मामले में पूंछने पर थानाध्यक्ष लालगंज सुनील कुमार गौड़ ने कहा कि फिर से स्थगनादेश की कापी मेरे पास भेजवा दें।
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