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फतेहपुर में टीईटी छात्रा संग गैंगरेप मामले में मुख्य दोषी को सजा ए मौत

फतेहपुर में टीईटी छात्रा संग गैंगरेप मामले में मुख्य दोषी को सजा ए मौत
यूपी डेस्कः
टीईटी की तैयारी कर रही 19 साल की छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में कोर्ट ने बुधवार को मुख्य आरोपी अजय उर्फ शीलू को फांसी की सजा सुनाई गई है। वारदात फतेहपुर में 30 मई 2022 को हुई थी। मुख्य आरोपी के दो साथियों अवनीश उर्फ छोटू और सबूत मिटाने की आरोपी माया देवी को 7-7 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई है।


जब कोर्ट ने फैसला सुनाया और पुलिस अजय को ले जाने लगी तब उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं दिखा। वह निडर होकर वहां मौजूद लोगों से कह रहा था “हां, खूब वीडियो बना लो।“ जबकि बाकी दोनों दोषी अपना चेहरा छिपाते नजर आए। फांसी की सजा सुनाने वाले जज अशोक कुमार ने कहा कि ऐसे जघन्य अपराधों में जल्द और कठोर सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए कि इस तरह की घटनाओं में माफ नहीं किया जाएगा।


पूरा वाकया

30 मई 2022 को टीईटी की छात्रा कोचिंग से लौट रही थी, तभी अजय और अवनीश ने उसका अपहरण कर खैराबाद के जंगलों में ले जाकर दुष्कर्म किया। विरोध करने पर बेरहमी से पीटा और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। पोस्टमॉर्टम में छात्रा के शरीर पर 24 गंभीर चोटों के निशान मिले। पास में किताबों से भरा बैग मिला, जबकि साइकिल घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर मिली थी। अजय, उसी गांव का रहने वाला था जहां छात्रा का घर है। यह मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट एडीजे 1 की अदालत में चला और सभी गवाहों व सबूतों के आधार पर तीन साल के भीतर कोर्ट ने फैसला सुना दिया।

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