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उन्नाव रेप पीड़िता को मिली राहत, जेल मे रहेगा बलात्कारी कुलदीप सेंगर


उन्नाव रेप पीड़िता को मिली राहत,
जेल मे रहेगा बलात्कारी कुलदीप सेंगर
नेशनल डेस्कः उन्नाव रेप मामले में दोषी उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को स्थगित कर दिया, जिसमें सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित कर उसे जमानत दी गई थी।


आपको याद दिला दें यह मामला 2017 का है। उन्नाव की एक नाबालिग लड़की ने कुलदीप सेंगर पर नौकरी देने के बहाने घर बुलाकर रेप करने का आरोप लगाया था। दोष सिद्ध होने पर वह उम्रकैद की सजा काट रहा है। इसी मामले मे दिल्ली की हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा को निंलबित कर दिया था जिसके खिलाफ पीड़िता अपनी मां और समर्थकों के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी। सीबीआई ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने सीबीआई की अपील पर सुनवाई की। कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। पीड़िता और उसके परिवार ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि सेंगर बाहर आते तो उनकी जान को खतरा होता। अब मामले की अगली सुनवाई कुछ हफ्तों बाद होगी। यह फैसला न्याय व्यवस्था में पीड़ितों के पक्ष में एक मजबूत कदम माना जा रहा है।

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