Type Here to Get Search Results !

Bottom Ad

आजमगढ़ मे भाजपा नेता एवं ब्लाक प्रमुख समेत 9 को उम्रकैद


 

आजमगढ़ मे भाजपा नेता एवं ब्लाक प्रमुख समेत 9 को उम्रकैद
यूपी डेस्कः
आजमगढ़ मे रानी की सराय थाना क्षेत्र के रूदरी गांव में करीब 19 वर्ष पूर्व दशहरे के दिन हुए डबल मर्डर केस में अदालत ने नौ दोषियों को आजीवन कारावास और 74-74 हजार रुपये के अर्थदंड की सुजा सनाई है। इसी मामले में जानलेवा हमले के मामले में दूसरे पक्ष के भी छह दोषियों को पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। 

उन पर 29-29 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक कमलापति ने गुरुवार को सुनाया। इससे पूर्व कोर्ट ने सोमवार को सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मुकदमा रामजन्म सिंह निवासी रूदरी थाना रानी की सराय 21 अक्तूबर 2007 को दशहरे के दिन सुबह नौ बजे अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे। तभी गांव के प्रधान विपिन सिंह वर्तमान ब्लॉक प्रमुख रानी की सराय, राजेश सिंह, चुन्नू उर्फ़ रणविजय, बलवंत सिंह, राधेश्याम सिंह, छोटू उर्फ पंकज, लोकनाथ सिंह, अरविंद सिंह, जीवन प्रकाश तथा शिवदास सिंह हथियारों से लैस होकर दरवाजे पर आ गए। 

विपिन सिंह के ललकारने पर रामजन्म सिंह और उनके पक्ष के लोग भागने लगे। तभी विपिन ने तालुकदार सिंह और राजेश सिंह ने पारसनाथ सिंह को गोली मार दी। अन्य लोगों ने रामजन्म सिंह के भतीजे अंकित सिंह और आशीष को लाठी-डंडे से मार पीटा। मौके पर ही तालुकदार और पारसनाथ सिंह की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद रिपोर्ट न्यायालय भेजी। दौरान मुकदमा एक आरोपी राधेश्याम सिंह की मौत हो गई। 

इस मामले अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता गोपाल पांडेय तथा विंध्यवासिनी प्रसाद सिंह की तरफ से कुल तेइस गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी विपिन सिंह,, राजेश सिंह, चुन्नू उर्फ़ रणजीत सिंह, बलवंत सिंह, छोटू उर्फ पंकज, लोकनाथ सिंह, अरविन्द सिंह,जीवन प्रकाश तथा शिवदास सिंह को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 74 हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। 

वहीं, दूसरी तरफ से विपिन सिंह ने भी कातिलाना हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके अनुसार आरोपी रामदरश, आशीष सिंह, अंकित सिंह, दीपक सिंह और रामजन्म सिंह ने उनके समर्थक बलवंत तथा अरविंद को बुरी तरह से मारापीटा और असलहों से फायर किया। जिससे विपिन सिंह के पैर में गोली लग गई। इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल तेइस गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी रामदरश, आशीष सिंह, अंकित सिंह, दीपक सिंह और रामजन्म सिंह को पांच वर्ष कारावास तथा प्रत्येक को 29 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

Tags

Post a Comment

0 Comments

Below Post Ad

MARIUM HOSPITAL
SIDDHANT HERBAL BATH SOAP

Bottom Ad