स्नान करती महिलाओं का वीडियो बनाने से हाईकोर्ट नाराज, प्रमुख सचिव से मांगा जवाब
High Court angry over making video of women bathing, seeks answer from Principal Secretaryयूपी डेस्कः घाटों पर स्नान करती महिलाओं के वीडियो बनाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने गाजियाबाद के गंगनहर घाट पर नहाती महिलाओं के वीडियो बनाने वाले आरोपी के मामले में प्रमुख सचिव से जवाब तलब किया है। सरकार को दोबारा जांच कराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा यूं हलफनामे से काम नहीं चलेगा। प्रमुख सचिव के अधिकारी जांच कर रिपोर्ट दाखिल करें।
बता दें कि 3 महीने पहले 21 मई को गाजियाबाद में शनि मंदिर के बाहर बने चेंजिंग रूम के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा मिला था। इस कैमरे की लाइव फीड मंदिर के महंत मुकेश गिरी के मोबाइल पर थी। पुलिस को सीसीटीवी से महिलाओं के कपड़े बदलते हुए कुछ क्लिप्स भी मिलीं थी। महंत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, फिलहाल आज तक महंत फरार है। पुलिस ने उस पर 50 हजार का इनाम रखा है। महंत की ओर से वकील ने राहत के लिए याचिका दाखिल की थी, इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया है।











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