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बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का ब्रेक, बताया असंवैधानिक

बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का ब्रेक, बताया असंवैधानिक 

Supreme Court breaks bulldozer action, calls it unconstitutional

  1. 01 अक्टूबर तक तोड़फोड़ पर रोक
  2. संवैधानिक संस्थाओं के हाथ नही बांधे जा सकते- सॉलिसिटर जनरल
  3. बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद ने आखिल की है याचिका


नेशनल डेस्कः
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी। कहा हमारी इजाजत के बिना कोई भी तोड़-फोड़ नहीं होनी चाहिए। हालांकि इस ऑर्डर में सड़क, रेलवे लाइन जैसी सार्वजनिक जगहों के अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं हैं। अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को है। केंद्र सरकार ने कोर्ट के इस ऑर्डर पर सवाल उठाया है। 


सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा संवैधानिक संस्थाओं के हाथ इस तरह नहीं बांधे जा सकते। इस पर जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा अगर कार्रवाई दो हफ्ते रोक दी, तो आसमान नहीं फट पड़ेगा। आप इसे रोक दीजिए, 15 दिन में क्या होगा? अभी हम इस पॉइंट पर नहीं जा रहे हैं कि किस समुदाय पर एक्शन लिया जा रहा है। अगर एक भी अवैध बुलडोजर एक्शन है तो यह संविधान के खिलाफ है। दरअसल, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद ने 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें यूपी के मुरादाबाद, बरेली और प्रयागराज में हुए बुलडोजर एक्शन का जिक्र किया गया था।

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