बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का ब्रेक, बताया असंवैधानिक
Supreme Court breaks bulldozer action, calls it unconstitutional
- 01 अक्टूबर तक तोड़फोड़ पर रोक
- संवैधानिक संस्थाओं के हाथ नही बांधे जा सकते- सॉलिसिटर जनरल
- बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद ने आखिल की है याचिका
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा संवैधानिक संस्थाओं के हाथ इस तरह नहीं बांधे जा सकते। इस पर जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा अगर कार्रवाई दो हफ्ते रोक दी, तो आसमान नहीं फट पड़ेगा। आप इसे रोक दीजिए, 15 दिन में क्या होगा? अभी हम इस पॉइंट पर नहीं जा रहे हैं कि किस समुदाय पर एक्शन लिया जा रहा है। अगर एक भी अवैध बुलडोजर एक्शन है तो यह संविधान के खिलाफ है। दरअसल, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद ने 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें यूपी के मुरादाबाद, बरेली और प्रयागराज में हुए बुलडोजर एक्शन का जिक्र किया गया था।
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