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गौतमबुद्ध नगर के डीएम सहित कई अधिकारियों के खिलाफ 20 लाख की मिट्टी चोरी मामले की जांच के निर्देश

गौतमबुद्ध नगर के डीएम सहित कई अधिकारियों के खिलाफ 20 लाख की मिट्टी चोरी मामले की जांच के निर्देश Instructions to investigate case of soil theft worth Rs 20 lakh against many officials including DM of Gautam Buddha Nagar




राज्य संवाददाता, दिल्ली (ओ पी श्रीवास्तव)। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गौतम बुद्धनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जिलाधिकारी और रेलवे बोर्ड की चेयरमैन तथा अन्य अधिकारियों के खिलाफ 20 लाख रुपये की मिट्टी चोरी के मामले में थाना दादरी के प्रभारी को प्रारंभिक जांच के आदेश दिए हैं। यह आदेश ग्राम बोड़ाकी निवासी और वकील बलराज भाटी की याचिका पर दिया गया है। 


जिसमें उन्होंने इन अधिकारियों पर मिलीभगत से उनकी जमीन से मिट्टी चोरी करने का आरोप लगाया है। बलराज भाटी ने अदालत को दिए गए याचिका में बताया है कि उनके पिता और चचेरे भाई ग्राम चमरावली रामगढ़ में खसरा संख्या 760, 761, 770, 771, 772, 774 और 775 में कुल 40 बीघा भूमि के सहखातेदार हैं। डीएफसी रेलवे ने वर्ष 2018 से 2021 के बीच उनकी 24 बीघा भूमि का अधिग्रहण कर लिया था, जबकि बाकी 16 बीघा भूमि बची रही। अधिग्रहण की गई भूमि पर न्यू बोडाकी रेलवे जंक्शन और आवासीय फ्लैट्स का निर्माण हो चुका है। 


इससे किसानों की शेष 16 बीघा भूमि का रास्ता और पानी के स्रोत बंद हो गए हैं। बलराज भाटी का आरोप है कि 21 अगस्त 2024 को जब वह अपने खेत पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि डीएफसी रेलवे के अधिकारियों ने उनकी भूमि के अंदर चोरी चोरी चुपके चुपके एक गेट और रैंप बनाकर 16 बीघा खेत से करीब 20 लाख रुपये की मिट्टी चोरी कर ली थी। मिट्टी चोरी की शिकायत बलराज भाटी ने यू पी पुलिस के 112 नंबर पर थाना दादरी पुलिस और पुलिस आयुक्त से की थी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर की शरण ली। 


उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 175(3) और (4) के तहत अदालत में याचिका दाखिल की। इस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 22 अक्टूबर की अगली तारीख निर्धारित की है और थाना दादरी से आख्या जांच रिपोर्ट तलब की है। एक लोकसेवक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किए जाने से जिला प्रशासन में सी जे एम न्यायालय के आदेश से हड़कंप मच गया है। जबकि इस संबंध में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने गुरुवार को बताया कि प्रकरण की जानकारी है। माननीय न्यायालय द्वारा जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा।


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