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कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने सौंपा ज्ञापन

कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने सौंपा ज्ञापन Congress Minority Department submitted memorandum against the decision of Karnataka High Court



बस्ती, 22 अक्टूबर।
कर्नाटक में 24 सितम्बर को मस्जिद के अंदर जबरदस्ती घुसकर अराजकता फैलाने वाले हिन्दूवादी संगठन से जुड़े आरोपियों को निर्दोष बताकर उन्हे बरी किये जाने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उप जिलाधिकारी शत्रुघन पाठक के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया। 


आरोपियों ने घटना के दिन मस्जिद में घुसकर धर्मिक नारेबाजी की और साम्प्रदायिक तनाव पैदा किया। प्रदेश सचिव डा. मारूफ अली ने कहा सुनियोजित षडयंत्र के तहत मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। सरकार को समय रहते घटनाओं पर लगाम कसना होगा और भड़काऊ गीतों और भाषणों पर प्रतिबंध लगाना होगा। अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन सद्दाम हुसेन ने कहा हाईकोर्ट का फैसला अराजक तत्वों को मन्दिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों और गुरूद्वारों में घुसकर आतंक फैलाने के लिये प्रेरित करेगा। ऐसे में हाईकोर्ट का फैसला घातक है। उन्होने कहा बहराइच की घटना कहीं न कहीं ऐसे ही फैसलों से प्रेरित है जिसका खामियाजा समूचे समाज को भुगतना पड़ रहा है। इस अवसर पर डा. वाहिद अली, अतीउल्लाह सिद्धीकी, शौकत अली नन्हू, रामधहरज चौधरी, इम्तियाज अहमद, मो. नियाज, मो. इरफान, अली हुसेन, डा. जमील, राजेन्द्र गुप्ता, अवधेश सिंह, गिरजेश पाल, अनिल त्रिपाठी, महबूब अली, नफीस अहमद आदि मौजूद रहे।


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