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एमपी एमएलए कोर्ट ने दो पूर्व विधायकों, ब्लाक प्रमुखों को सुनाई 3 साल की सजा

एमपी एमएलए कोर्ट ने दो पूर्व विधायकों, ब्लाक प्रमुखों को सुनाई 3 साल की सजा
बस्ती, 29 अप्रैल।
बस्ती जनपद से बड़ी खबर सामने आ रही है। रुधौली विधानसभा से पूर्व भाजपा विधायक संजय प्रताप जायसवाल को एमपी एमएलए कोर्ट ने मारपीट मामले में 3 साल की सजा सुनाई है। पूर्व विधायक संजय जायसवाल, पूर्व विधायक आदित्य विक्रम सिंह समेत 6 लोगों को 3 साल की सजा सुनाई गई है। यह मामला साल 2003 में एमएलसी चुनाव में मतगणना के दौरान तत्कालीन डीएम अनिल कुमार द्वितीय से हुई अभद्रता से जुड़ा है।


मतगणना में डीएम पर धांधली कराने का लगा था। 3 दिसम्बर 2003 को एमएलसी की मतगणना में मारपीट हुई थी। इस मामले में संजय जायसवाल, आदित्य विक्रम सिंह, महेश सिंह, त्रयंबक पाठक, अशोक सिंह, इरफान को सजा सुनाई गई है। इनमें त्रयंबक पाठक और महेश सिंह ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। पूर्व विधायक आदित्य विक्रम सिंह की पत्नी कांचना सिंह और मनीष जायसवाल एमएलसी के प्रत्याशी थे. उस वक्त मनीष जायसवाल ने एमएलसी का चुनाव जीता था। इस मामले में एक आरोपी कांचना सिंह की मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही निधन हो चुका है। एमपी एमएलए कोर्ट ने लोअर कोर्ट की तीन साल की सजा को बरकरार रखा।

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