आम आदमी को राहत देंगी जीएसटी की नई दरें
New GST rates will provide relief to the common man
नेशनल डेस्कः देशभर में 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो रही है। अब जीएसटी के तीन स्लैब प्रभावी होंगे, 5 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 40 प्रतिशत। केंद्र सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए तेल, शैंपू, साबुन जैसी रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर टैक्स कम किया है, वहीं लग्जरी और सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले उत्पादों पर टैक्स में बढ़ोत्तरी की गई है।
सरकार ने सभी दुकानदारों को निर्देश दिया है कि वे नई जीएसटी दरों की सूची अपनी दुकानों के बाहर लगाएं। इससे ग्राहकों के मन में किसी भी तरह का भ्रम नहीं रहेगा। 3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में 400 से ज्यादा उत्पादों के टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया। नई दरों के तहत कई घरेलू और जरूरी चीजें सस्ती हो जाएंगी। जैसेः खाना पकाने का तेल, शैंपू, साबुन, कुछ दवाइयां, बुनियादी जरूरत की चीजें।
जो चीजें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं या लक्ज़री कैटेगरी में आती हैं, उन्हें 40 प्रतिशत के ऊंचे टैक्स स्लैब में डाला गया है। शुगर युक्त जूस, सिगरेट, तंबाकू, लग्जरी कारें, बड़ी मोटरसाइकिलें इनमें शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए “जीएसटी 2.0“ के फायदों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस नए सिस्टम से देश के हर वर्ग को फायदा मिलेगा- गरीब, किसान, मध्यमवर्गीय परिवार, दुकानदार, युवा, महिलाएं और उद्यमी सभी को इसका सीधा लाभ पहुंचेगा।











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