Azam Khan, son Abdullah sentenced to seven years for possessing two PAN cards
यूपी डेस्कः समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दो पैन कार्ड रखने के मामले में दोषी ठहराया गया है। रामपुर की विशेष अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए दोनों को सात सात साल की सजा सुनाई। आजम खान हाल ही में जेल से जमानत पर रिहा हुए थे लेकिन इस नये फैसले ने उनकी मुसीबतें बढ़ा दिया है।
कोर्ट ने सजा सुनाने के बाद दोनों को हिरासत में ले लिया। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने इसे न्याय की जीत बताया। 2019 में आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला पर दो पैन कार्ड रखने का आरोप लगाया था। मामले में आजम खान को आपराधिक साजिश का सह आरोपी बनाया गया है। अब्दुल्ला आजम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ट्रायल को रद्द करने की मांग की थी। पक्षकारों को सुनने के बाद याचिका खारिज हो गई। अब्दुल्ला ने कहा कि मामला पहले ही साबित हो चुका है। हाईकोर्ट ने कोर्ट ट्रायल पर भरोसा करने की सलाह दी।
इस महीने की शुरुआत में अब्दुल्ला को पासपोर्ट मामले में भी झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी दस्तावेजों से पासपोर्ट हासिल करने की एफआईआर भी रद्द करने से इनकार कर दिया। जस्टिस सुंदरेश ने कहा कि ट्रायल पूरा होने दो। हम अब दखल नहीं दे सकते। अब्दुल्ला ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल गंभीर अपराध है। यह मामला जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा है जो पासपोर्ट के लिए इस्तेमाल हुआ है। अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने पैन कार्ड से जुड़े जन्म प्रमाण पत्र मामले में भी एफआईआर रद्द करने से मना कर दिया। आजम परिवार पर कई मुकदमे चल रहे हैं। बीजेपी के सत्ता आने के बाद 81 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं।


































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