रायबरेली में तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास
यूपी डेस्कः आठ साल पहले हुई हत्या के एक मामले में अपर जिला जज अमित पांडेय की अदालत ने मंगलवार को अयोध्यापुरी मोहल्ले में रहने वाले दो संगे भाइयों आजाद, नन्हू व घसियारी मंडी निवासी गोलू उर्फ समीर को दोषी करार माना। कोर्ट ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। रायबरेली शहर के नया पुरवा घसियारी मंडी निवासी अब्दुल उर्फ पप्पू 26 जुलाई 2017 को बाइक से बाजार जा रहे थे। सत्य नगर के पास हमलावरों ने चाकू से हमला करके पप्पू की हत्या कर दी थी। पिता मुन्ना की तहरीर पर सदर कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले की विवेचना कर रहे कोतवाली प्रभारी अशोक कुमार सिंह ने छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान मुकदमा आरोपी साबिर की लखनऊ में हत्या कर दी गई थी। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में नसीम व गुड्डन को बरी कर दिया।
तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास
November 25, 2025
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