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हत्या मामले मे एफआईआर नही दर्ज कर रही छावनी पुलिस



हत्या मामले मे एफआईआर नही दर्ज कर रही छावनी पुलिस
बस्ती, 21 जून। जनपद के छावनी थानान्तर्गत ग्राम कलानी खुर्द, निवासी पवन कुमार तिवारी ने आरोप लगाया है कि उनकी 80 वर्षीय माता श्रीमती बदामा देवी पत्नी श्री राम कुबेर तिवारी की दिनांक 16 जून 2026 की सुबह नृशंस हत्या कर दी गई, लेकिन नामजद तहरीर देने के बावजूद अभी तक पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।


पवन कुमार तिवारी के अनुसार उनकी माता दैनिक क्रिया हेतु घर से बाहर गई थीं, तभी गांव के रामसूरत तिवारी पुत्र राम मिलन तिवारी, अरुण तिवारी, राधा देवी पत्नी अरुण कुमार तथा सुरेश तिवारी ने मिलकर उनकी हत्या कर दी। परिजनों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर कठोर एवं भारी वस्तु से गंभीर चोट लगने के कारण मृत्यु होना बताया गया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना का कारण पैतृक संपत्ति विवाद है। मृतका ने अपनी संपत्ति अपने पुत्र पवन कुमार तिवारी एवं विधवा पुत्री किरण के नाम कर दी थी, जिससे आरोपीगण नाराज थे। 


मृतका ने पूर्व में भी अपनी जान को खतरा बताते हुए कई बार थाना एवं मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है और उल्टा बयान बदलने तथा समझौता करने के लिए धमकाया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, बस्ती कार्यालय में भी प्रार्थना-पत्र दिया जा चुका है। पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, पुलिस महानिदेशक, मानवाधिकार आयोग एवं मीडिया से मामले की निष्पक्ष जांच, तत्काल एफआईआर दर्ज करने, दोषियों की गिरफ्तारी तथा परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है।

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