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ग्राम सभा की भूमि का कूटरचित पट्टा, कार्यवाही की मांग



ग्राम सभा की भूमि का कूटरचित पट्टा, कार्यवाही की मांग
बस्ती, 13 जून।
तहसील हर्रैया के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बेदीपुर में परसा-परसरामपुर मुख्य सड़क के किनारे स्थित ग्राम सभा की भूमि का कूटरचित पट्टे की मजिस्ट्रेटियल जांच पड़ताल की कार्यवाही शुरू हो गयी है। उपजिलाधिकारी उमाकांत तिवारी के मुताबिक जांच पड़ताल में दोषी पाये जाने पर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

 

शिकायतकर्ता बृजेन्द्र नारायण पाण्डेय निवासी ग्राम कोप हाल मुकाम बेदीपुर ने मुख्यमंत्री, तहसील दिवस एवं उपजिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र के माध्यम से कूटरचित एवं फर्जी पट्टे की जांच कराने एवं शामिल आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग किया है।शिकायत के मुताबिक ग्राम बेदीपुर में गाटा संख्या 502 मि./ 0.0250 हे० भूमि परसा-परसरामपुर मुख्य सड़क के किनारे स्थित है और जो सड़क सीमा के अन्तर्गत निहित है। इंडियन रोड़ कांग्रेस द्वारा निर्धारित गाइड लाइन के मुताबिक सरकारी एजेंसियों द्वारा सड़कों के किनारे सड़क के सेन्टर से 45 मीटर की दूरी छोड़कर ही सरकारी भूमि का आवंटन किया जा सकता है। 


जबकि निवर्तमान लेखपाल केशरी नन्दन तिवारी ने उपरोक्त नियम कानून को दरकिनार करते हुए मनमानी तरीके एवं भूमाफिया उमा प्रसाद मिश्र निवासी ग्राम दौलतपुर से सुविधा शुल्क लेकर कूटरचित अवैध पट्टे की छायाप्रति देकर वाद-विवाद उत्पन्न कराया गया है। सरकारी अभिलेखों के मुताबिक लेखपाल द्वारा 28 जुलाई 2020 को राजस्व संहिता 2006 धारा 67 क की कार्यवाही की रिपोर्ट दी गयी है। जबकि 4 माह पूर्व 19 मार्च 2020 को ही कूटरचित एवं फर्जी अवैध पट्टा सेटेलमेंट स्वीकृति पत्र की एक छाया प्रति का कागजात दिया गया है और फिर उक्त लेखपाल द्वारा 5 सितंबर 2020 को भूमाफिया उमा प्रसाद मिश्र के विरुद्ध 115 सी की कार्यवाही क्यों कर दी गई है।

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