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नाबालिग से दुष्कर्म मामले मे सीडब्लूसी सख्त, विवेचक तलब


 

नाबालिग से दुष्कर्म मामले मे सीडब्लूसी सख्त, विवेचक तलब
बस्ती, 23 अक्टूबर।
नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में मुकदमा दर्ज करने में देरी और सुलह का दबाव बनाने के आरोप पर सीडब्लूसी ने सख्ती दिखाते हुये थानाध्यक्ष/विवेचक से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्हें 27 अक्टूबर 2026 तक जवाब देने का निर्देश दिया गया है। तय समय में जवाब नहीं मिलने पर मामला उच्चाधिकारियों को भेजने और विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

सीडब्लूसी को दी गई शिकायत के अनुसार, हरैया थाना क्षेत्र के बेनीपुर (ककरहिया) निवासी पोली पत्नी शोभाराम ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ हुई घटना की शिकायत की है। आरोप है कि तीन अक्टूबर 2026 की शाम करीब सात बजे मिश्रौलियाधीश निवासी प्रदीप कुमार पुत्र परसुराम उनके घर पहुंचा। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उसने शादी का झांसा देकर बालिका के साथ दुष्कर्म किया और उसे अपने घर ले जाकर रातभर उसके साथ दुष्कर्मे किया। पीड़िता की मां का आरोप है कि इस मामले मे मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने की बजाय दरोगा ने सुलह समझौते का दबाव बनाया। 

बाल कल्याण समिति ने अपने पत्र में कहा है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत पीड़िता के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। समिति ने मुकदमा दर्ज करने में देरी और कथित तौर पर सुलह का प्रयास किए जाने को गंभीरता से लेते हुए इसे बालहित की अनदेखी बताया है। समिति ने विवेचक से पूछा है कि मुकदमा दर्ज करने में देरी क्यों हुई और सुलह कराने का प्रयास किस आधार पर किया गया। पत्र की प्रतिलिपि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, बस्ती को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।

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