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हरैया S.O. बाल अधिनियम का उल्लंघन करने के मामले में तलब

हरैया S.O. बाल अधिनियम का उल्लंघन करने के मामले में तलब



बस्ती, 29 जून।
न्याय पीठ CWC के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा ने हरैया एसओ को बाल अधिनियम का उल्लंघन करने के मामले में तलब किया है, और प्रकरण से सम्बन्धित स्पष्टीकरण भी मांगा है, इसके लिए न्याय पीठ के द्वारा 4 जुलाई का समय तय किया है। जानकारी के अनुसार मुकामी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति के द्वारा अपने दो नाबालिग बच्चों के घर से कहीं चले जाने की सुचना पुलिस को लिखित रूप से दी गई थी।


पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया तथा बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए उनके परिजनों को सौंप दिया है, नियमानुसार दोनों बच्चों को सी डब्लू सी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए था,जहां से बच्चो का मेडिकल और कौंसलिंग कराए जाने के बाद सी डब्लू सी के द्वारा बच्चों को उनके अभिभावक को सुपुर्दगी में दिया जाता। इतना ही नहीं जहां माननीय उच्च न्यायालय नाबालिग बच्चों की पहचान को गोपनीय रखने पर जोर देता है, वहीं मुकामी पुलिस के द्वारा बच्चों की तस्वीर और नाम पता सब सार्वजनिक किया गया है। बच्चो की पहचान उजागर करना जेजे एक्ट का भी उल्लंघन है। इस विषय को गम्भीरता से लेते हुए न्याय पीठ के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा, सदस्य अजय श्रीवास्तव, डा सन्तोष कुमार श्रीवास्तव की टीम ने पत्र जारी कर मुकामी एस ओ से जवाब तलब किया है। अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा ने कहा कि न्याय पीठ के लिए बाल हित सर्वोपरि है।

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