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वित्तीय अनियमितता की दोषी पूर्व प्रधान को प्रशासक पद से हटाया, 33.62 लाख की होगी रिकवरी

वित्तीय अनियमितता की दोषी पूर्व प्रधान को 
प्रशासक पद से हटाया, 33.62 लाख की होगी रिकवरी

बस्ती, 17 सितम्बर। दुबौलिया विकास क्षेत्र की बर्दिया लोहार ग्राम पंचायत में वित्तीय अनियमितता मामले मे दोष सिद्ध होने पर पूर्व प्रधान अंजली को प्रशासक पद से हटा दिया गया है। जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्स्ना ने सहायक विकास अधिकारी पंचायत दुबौलिया को अगले आदेश तक ग्राम पंचायत का प्रशासक नियुक्त किया है। 

 


 

पूर्व प्रधान पर अंतिम जांच में अपने जेठ की फर्म को अलग-अलग तारीखों में कुल 33 लाख 62 हजार 657 रुपए का गलत भुगतान कराने का आरोप लगा था जो जांच मे सही पाया गया था। रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत में कराए गए निर्माण कार्यों की मजदूरी का भुगतान भी अंजली ने अपने निजी खाते में लिया था। प्रशासन ने उनसे 33.62 लाख रुपए की वसूली का आदेश जारी किया था।

 

 

 

इसके बावजूद ग्राम पंचायत का कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें उसी पंचायत का प्रशासक बना दिया गया था। वित्तीय अनियमितता के मामले में जिलाधिकारी ने अप्रैल 2025 में अंजली के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार सीज कर दिए थे। इसके बाद भी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त होने पर उन्हें बर्दिया लोहार ग्राम पंचायत का प्रशासक बना दिया गया। प्रशासक के रूप में उनकी नियुक्ति को लेकर सवाल उठे और मामला कोर्ट तक पहुंच गया।

 

 

 

इसी नियुक्ति के खिलाफ याचिकाकर्ता सूरज सिंह ने 22 मई 2026 को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सूरज सिंह की ओर से दाखिल याचिका के बाद प्रशासक बनाए जाने के संबंध में अवमानना याचिका भी दाखिल की गई। मामले में पूर्व प्रधान के खिलाफ पहले से हुई प्रशासनिक कार्रवाई और जांच रिपोर्ट को भी सामने रखा गया। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए जिलाधिकारी ने अंजली को प्रशासक पद से हटाने का आदेश जारी किया। पूर्व प्रधान से 33.62 लाख रुपए की वसूली का आदेश पहले ही जारी हो चुका है। 

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