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8 जुलाई से चलेगा अभियान, स्कूली बसों की होगी जांच

8 जुलाई से चलेगा अभियान, स्कूली बसों की होगी जांच




देवरिया, ब्यूरो (ओपी श्रीवास्तव)। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि सड़क सुरक्षा के अंतर्गत स्कूली वाहनों की जांच अभियान 8 से 22 जुलाई तक चलाया जाएगा। उन्होंने स्कूली वाहन हेतु विनियमन के संबंध में बताया कि स्कूली वाहन के रूप में संचालन हेतु अधिकृत होना आवश्यक है। 


स्कूली वाहन में अग्निशमन यंत्र एवं फर्स्ट एड बॉक्स अवश्य होना चाहिए। सीएनजी सिंलिडर के ऊपर सीट का कोई उपबन्ध न हो, स्कूली वाहन में परिचर अवश्य हो तथा स्कूली बसों में आपातकालीन खिड़की, द्वार अवश्य होना आवश्यक है। स्कूल वाहन पीले रंग का हो एवं गति सीमा यंत्र लगा होना चाहिए, ताकि गति 40 किमी घंटा से अधिक न हो, वाहन फिटनेस के बिना स्कूली वाहनों का संचालन न किया जाए, वाहन में क्षमता से अधिक बच्चों को न बैठाया जाए। स्कूल प्रबंधन हेतु विनियमन के सम्बन्ध में जिला अधिकारी ने बताया है कि विद्यालय परिसर में ही बच्चे को चढ़ाने तथा उतारने की व्यवस्था होना चाहिए। 


विद्यार्थियों का विवरण जैसे-नाम, कक्षा, अभिभावक का मोबाइल नंबर आदि चालक और परिचर के पास हो, ड्राइवर वर्दी (खाकी शर्ट व फुल पैंट) में हो, विद्यालय में सम्बद्ध वाहनों के दस्तावेज पूर्ण हों तथा वर्ष में एक बार चालक का नेत्र परीक्षण अवश्य कराया जाए। श्री सिंह ने कहा कि सड़क के किनारे स्थित बालू एवं गिट्टी के दुकानदार सुनिश्चित करें कि उनकी सामग्री रोड पर न आये। सड़कों के किनारे रखा गिट्टी एवं बालू हादसों की वजह बनता है। इसके लिए अभियान चलाया जाएगा और यदि किसी दुकानदार की गिट्टी या बालू सड़क पर मिली तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। इसी तरह बैतालपुर तेल डिपो के इर्द-गिर्द खड़े ट्रक भी सुरक्षित स्थानों पर खड़े किए जाएं। 


ग्रामीण सड़कों के किनारे स्थित नालियों की नियमित सफाई करने के संबन्ध में उन्होंने डीपीआरओ को निर्देशित किया। जिला अधिकारी ने कहा कि इस वर्ष सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 50 प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए यातायात कानूनों का अनुपालन सख्ती से कराया जाए। बिना हेलमेट, सीटबेल्ट लगाए वाहन चालकों पर अनिवार्य रूप से जुर्माना लगाया जाए। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर लगाम कसने के लिए रात्रिकालीन विशेष प्रवर्तन अभियान चलाने के निर्देश डीएम ने दिए। 


सीओ ट्रैफिक अंशुमान श्रीवास्तव ने बताया कि इस वर्ष अब तक 2 करोड़ 39 लाख रुपये का जुर्माना वसूला जा चुका है, जिसमें से 58 लाख रुपया जून में ही वसूला गया है। जिलाधिकारी ने जनपद की सीमा में स्थित बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में अनिवार्य रूप से रोड सेफ्टी क्लब स्थापित करने का निर्देश दिया। उन्होंने यातायात पुलिस को बस अड्डा, सुभाष चौक, भीखमपुर चौराहा, कोतवाली रोड, सब्जी मंडी और कसया ढाला में पीक टाइम ट्रेफिक की ड्रोन फोटोग्राफी कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इससे ट्रैफिक जाम लगने की वजहों साफ हो सकेगी, जिससे जाम से मुक्ति में सहायता मिलेगी। 


जिलाधिकारी ने बताया कि दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति (गुड सेमेरिटन) को सड़क सुरक्षा कोष से पांच हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। यह राशि सड़क सुरक्षा कोष से आवंटित की जाती है। उन्होंने जनपद के गुड सेमेरिटनों को सम्मानित करने का निर्देश एआरटीओ को दिया। डीएम ने नागरिकों से सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने की अपील की, जिससे उनकी जान बचाई जा सके। उन्होंने बताया कि राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता के लिए नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेल्पलाइन नंबर 1033 या 108 नंबर डायल कर मदद पहुंचाई जा सकती है। जिलाधिकारी ने बताया कि 1033 नंबर डायल करते ही हाईवे पर एंबुलेंस, क्रेन और वेहिकल तीनों पहुंचते हैं और आवश्यकतानुसार घायल का सहयोग करते हैं।

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