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अवैध वाहलों से बच्चों को स्कूल न भेजें अभिभावक- ARTO

अवैध वाहलों से बच्चों को स्कूल न भेजें अभिभावक- ARTO



बस्ती 18 जुलाई। एआरटीओ पंकज कुमार सिंह ने जनपद के समस्त स्कूली छात्र, छात्राओं के अभिभावकों से अपील किया है कि अपने बच्चों को विद्यालय लाने ले जाने हेतु उपयोग किये जाने वाले स्कूली वाहनों के समस्त प्रपत्रों की वैधता एवं वाहनों के मानक के अनुरूप एवं बच्चों के सुरक्षा के दृष्टिगत पूरी जानकारी प्राप्त करने के पश्चात ही अपने बच्चों को सम्बन्धित वाहन से विद्यालय भेजें। 


उन्होने बताया कि अपने-अपने बच्चों को आटो रिक्शा, मारूती वैन जैसे असुरक्षित वाहनों से स्कूल न भेजें। साथ ही साथ यदि आपके बच्चे 12 वर्ष से कम आयु के हैं, तो विद्यालय में पंजीकृत वाहन के अनुसार सीट क्षमता से 1.5 गुना अधिक बच्चों को सम्बन्धित वाहन से लाने ले जाने का कार्य किया जा सकता है। उन्होने बताया कि वाहन से सम्बन्धित समस्त जानकारी प्राप्त करने हेतु अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर से M Parivahan app डाउनलोड कर उसके माध्यम से वाहन के प्रपत्रों के वैधता की जॉच कर सकते हैं। उन्होने विद्यालय प्रबंधक, प्रधानाचार्य से भी अपील किया है कि शासन द्वारा 22 जुलाई 2024 तक विद्यालय वाहन के प्रपत्रों को पूर्ण कराने के जो निर्देश दिये गये हैं, उनके अनुसार अपने विद्यालय के समस्त वाहनों को ससमय अपडेट, अद्यतन कराना सुनिश्चित करें अन्यथा किसी भी अप्रिय दुर्घटना होने पर समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित विद्यालय का निर्धारित होगा।

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