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पंकज महिंद्रा अपहरण कांड में डॉन बबलू श्रीवास्तव कोर्ट से बरी

पंकज महिंद्रा अपहरण कांड में डॉन बबलू श्रीवास्तव कोर्ट ने बरी 



यूपी डेस्कः
प्रयागराज के बहुचर्चित सराफा कारोबारी पंकज महिंद्रा अपहरण कांड में डॉन बबलू श्रीवास्तव और उसके भांजे संकल्प श्रीवास्तव को कोर्ट ने बरी कर दिया है। जबकि अपहरण, लूट और लूट का माल रखने में 8 लोगों को दोषी करार दिया है। सजा पर फैसला शुक्रवार को 4 बजे तक आएगा। कोर्ट ने 2 जुलाई को साफ किया था कि 5 जुलाई को इस अहम मामले में फैसला सुनाया जाएगा। 


ऐसे में सभी आरोपी अदालत में मौजूद रहें। 5 सितंबर 2015 की रात प्रयागराज में सराफा कारोबारी का अपहरण हुआ। आरोप बबलू डॉन और उनके साथियों पर लगा। अपहरण कांड की सुनवाई जिला न्यायालय इलाहाबाद में गैंगस्टर एक्ट के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया की अदालत में हो रही है। डॉन बबलू श्रीवास्तव बरेली जेल में है। 2 जुलाई को सुरक्षा कारणों से उसकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई। कोर्ट ने अगली डेट 5 जुलाई तय की थी।


2015 का है मामला

5 सितंबर 2015 की रात शहर कोतवाली इलाके के रहने वाले बड़े सराफा कारोबारी पंकज महिंद्रा अपनी आभूषण दुकान बंद कर कार से घर के लिए निकले थे। असलहाधारी बदमाशों ने उन्हें कार समेत अगवा कर लिया था। बाद में पंकज महिंद्रा की कार संगम स्थित बंधवा में लेटे हनुमान मंदिर के पास लावारिस मिली थी। फिर कारोबारी को छोड़ने के एवज में अपहर्ताओं ने 10 करोड़ रुपए मांगे थे।


मामले में एसटीएफ को लगाया गया था। टीमों ने फतेहपुर जिले के असोधर थाने के सरकंडी गांव में विनीत परिहार के फार्म हाउस में घेराबंदी कर छापेमारी की थी। पंकज महिंद्रा वहां बंधे हुए मिले थे। पुलिस टीमों ने मौके से माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव के भांजे विकल्प श्रीवास्तव उर्फ गोलू, गोरखपुर निवासी महेंद्र यादव, सच्चिदानंद यादव उर्फ सचिता, बरेठी थाना थरवई निवासी चंद्र मोहन उर्फ बबलू यादव को गिरफ्तार किया था। इनके पास से नौ एमएम व 32 बोर की दो पिस्टल, 315 बोर का तमंचा, अल्टो कार, लैपटॉप, मोबाइल, फर्जी सिम कार्ड बरामद हुए थे। पूछताछ में साफ हुआ था कि अपहरण कांड बबलू श्रीवास्तव ने कराया था।


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