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मनीषि सिसोदिया को राहत, 17 महीने बाद मिली जमानत

मनीषि सिसोदिया को राहत, 17 महीने बाद मिली जमानत- Manishi Sisodia gets relief, gets bail after 17 months




नेशनल डेस्कः दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार जमानत दे दी। सिसोदिया 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद रहे। फिलहाल उन्हे दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी दोनों केस में राहत मिली है। सिसोदिया को बेल मिलने के बाद पार्टी में खुशी का माहौल है। लोग एक दूसरे का मीठा कराकर प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं।


सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। वहीं ईडी ने 9 मार्च, 2023 में उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। आरोपों से घिरने के बाद सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा- केस में अब तक 400 से ज्यादा गवाह और हजारों दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में केस खत्म होने की दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं है। ऐसे में सिसोदिया को हिरासत में रखना उनके स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। सिसोदिया आज शाम तक जेल से बाहर आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर कॉपी राउज रेवेन्यू कोर्ट भेजी जाएगी। 


वहां सिसोदिया को 10-10 लाख का बेल बॉन्ड भरना होगा। फिर रिलीज ऑर्डर तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। इसके बाद सिसोदिया बाहर आएंगे। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच ने सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुनाया है। बेंच ने तीन दिन पहले 6 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 4 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार किया था। सिसोदिया ने जमानत पर दोबारा विचार करने की याचिका लगाई थी। ईडी, सीबीआई का पक्ष रख रहे ए़डिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट में सिसोदिया पर जमानत के दौरान कुछ पाबंदी लगाने की मांग की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि सिसोदिया पर अरविंद केजरीवाल केस की तरह शर्तें लगाई जाएं। एएसजी ने सिसोदिया को मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय में एंट्री पर रोक लगाने की मांग की। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया।

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