Type Here to Get Search Results !

Bottom Ad

मोहित अपहरण कांड में प्रिस सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

मोहित अपहरण कांड में प्रिस सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज-Pris Singh's anticipatory bail application rejected in Mohit kidnapping case



बस्ती, 18 अगस्त।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना ने मोहित यादव के अपहरण व हत्या मामले में फरार चल रहे आरोपी प्रिंस उर्फ अंभी प्रताप सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दिया। डीजीसी क्रिमिनल परिपूर्णानंद पांडेय व एडीजीसी कमलेश चौधरी ने न्यायाधीश को अवगत कराया कि मामला बहुचर्चित मोहित अपहरण व हत्याकांड से जुड़ा है। 


विवेचना के दौरान प्रिंस उर्फ अंभी प्रताप सिंह का नाम भी सामने आया है। पुलिस ने अंभी को भी आरोपी बनाया है। मोहित का शव अब तक बरामद नहीं हुआ है। आरोपी पर दिन दहाड़े अपहरण कर हत्या का आरोप है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि प्रिंस को राजनीतिक दुश्मनी के कारण फंसाया गया है। घटना में उसकी कहीं कोई संलिप्तता नहीं है। उसका नाम न तो एफआईआर में है और न ही उसके फरार होने का अंदेशा है। डीजीसी ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मामला, बहुचर्चित होने के कारण प्रिंस की अग्रिम जमानत से समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। न्यायाधीश ने आदेश में कहा कि आरोपी का नाम भले ही एफआईआर में नहीं है, लेकिन जांच के दौरान सह अभियुक्त ने पूछताछ में प्रिंस उर्फ अंभी का नाम बताया है। लिहाजा आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की जाती है।

Tags

Post a Comment

0 Comments

Below Post Ad

NAVYUG
SHARMA

 

RENTAL

 

BD GLOBAL
CMPM

 

SP AUTO
KRISHNA
PATEL S.M.H.
ST. JOSEPH
DRMS

Bottom Ad