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अलीगढ़ः नज़ीर बनेगा बलात्कार मामले में 29 दिन में आया जजमेन्ट

अलीगढ़ः नज़ीर बनेगा बलात्कार मामले में 29 दिन में आया जजमेन्ट Aligarh: Judgment in Nazir Banega rape case to come in 29 days



यूपी डेस्कः
देश में भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद आपराधिक मामले में अलीगढ़ में पहला फैसला कोर्ट ट्रायल शुरू होने के बाद 29 दिनों में आ गया है। स्पेशल जज पॉस्को एडीजे सुरेंद्र मोहन राय की कोर्ट द्वारा की गई सुनवाई न्यायिक प्रक्रिया में बदलाव का यह ज्वलन्त उदाहरण है। देश की सभी अदालतें इस गंभीरता को समझें और त्वरित न्याय को फोकस करें तो निःसंदेह आपराधिक मामलों मे कमी आयेगी। 


अलीगढ़ में 11 साल की बच्ची से रेप के दोषी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। यह घटना 19 जुलाई की दोपहर की है। 19 सितम्बर को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। 21 सितंबर को कोर्ट ट्रायल शुरू हुआ और 19 अक्टूबर को कोर्ट ने फैसला सुनाया। अतरौली क्षेत्र के एक मोहल्ले में बच्ची चारपाई पर बैठी थी। तभी पड़ोस का रहने वाला भारत भूषण उर्फ सोनू आया। उसने 11 साल की मानसिक विक्षिप्त बच्ची को टॉफी और 10 रुपए देने का लालच दिया और अपने घर ले गया। इसके बाद छत में जाकर अश्लील हरकत की और उसके साथ दुष्कर्म किया। 


मोहल्ले में ही रहने वाले एक व्यक्ति ने उसकी हरकत देख ली थी। उसका वीडियो बना लिया था। इसके बाद उसने शोर मचा दिया और पकड़ने के लिए दौड़ा। दरिंदगी के बाद पड़ोसी ने दोषी को दौड़ाया था, जिसके बाद वह मौके से भाग गया था। वहीं, बच्ची ने अपने घर जाकर मां को रो-रोकर सारी बात बताई थी। पिता ने अतरौली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि इस मुकदमे में सभी 7 गवाहों ने अपनी मजबूत गवाही दी। मुकदमे में सबसे मजबूत सबूत चश्मदीद द्वारा बनाया गया वीडियो माना गया है। उसी के आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाई है। 

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