गौतमबुद्ध नगर में आवासीय भवनों में कामर्शियल गतिविधियों पर डीएम ने लगाई रोक Gautam Buddha Nagar DM bans commercial activities in residential buildings
संवाददाता, दिल्ली, एनसीआर (ओ पी श्रीवास्तव)। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गौतम बुद्ध नगर जनपद में अग्नि आपदाओं से निपटने और इससे होने वाली जनहानि एवं धनहानि पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से मंगलवार को जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित कारखानो, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, मॉल, रेजिडेंशियल सोसायटी आदि में अग्नि से बचाव हेतु अग्निशमन यंत्र स्थापित किया जाय।
उन्होंने इस संबंध में अग्नि शमन अधिकारी को निर्देशित किया कि जनपद के बड़े-बड़े मॉल एवं रेजीडेंसो में अग्निशमन यंत्र की कठोरता से जांच करा ली जाए एवं हॉस्पिटलों में भी अग्निशमन यंत्र कार्यशील है कि नहीं इसकी जांच रिपोर्ट अविलंब प्रस्तुत करें। जिलाधिकारी ने कहा कि बेसमेंट एरिया में कार्य के दौरान डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाए, जिसमें संभावित आपातकालीन स्थिति में बचाव हेतु हर विवरण उपलब्ध हो। इस संबंध में जिला अधिकारी ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए यह भी निर्देश दिये कि जो भी प्रतिष्ठान नियमों को अनदेखा कर बनाये गये है एवं अवैध रूप से चलाये जा रहे है, जिसकी कोई अनुमति नहीं ली गयी हो, उसको नोटिस देकर बंद कर दिया जाए।
अपनी ईमानदारी के लिए सुविख्यात जिला अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति मे रेजिडेंशियल सोसायटी में कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। जो भी कारखाने, प्रतिष्ठान, मॉल, हॉस्पिटल, मैरिज होम मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं उनको आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत नोटिस जारी करते हुये नियामानुसार कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायें। उन्होंने जिले के बहलोलपुर क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान के धाराशाई हो जाने के मामले में बताया कि घटना में मृतक के आश्रितों को नियमानुसार सरकारी सहायता प्रदान किया जाएगा। श्री वर्मा ने यह भी कहा कि गैरकानूनी एवं मानक के विपरीत निर्मित भवनों की जांच कराकर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला अधिकारी ने अधीनस्थ अधिकारियों से कहा है कि सभी अपने-अपने विभागों की आपदा प्रबंधन योजना भी प्रस्तुत करें।
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