ए.सी.पी. मोहसिन खान पर आईआईटी की छात्रा ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप
ACP Mohsin Khan accused of sexual harassment by IIT student
यूपी डेस्कः कानपुर में आईआईटी की छात्रा ने एसीपी मोहसिन खान पर शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। छात्रा की तहरीर के आधार पर एसीपी के खिलाफ बीएनएस की धारा-69 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। धारा 69 के तहत, किसी महिला को धोखे में रखकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना अपराध है। इस धारा के तहत, अगर कोई व्यक्ति किसी महिला से शादी करने का झूठा वादा करके उसके साथ यौन संबंध बनाता है, तो उसे 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। पीड़ित छात्रा ने 4 मांगें रखीं है।
पहली एसीपी के खिलाफ बलात्कार, धोखाधड़ी, जालसाजी, हेरफेर, मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाए। दूसरी उसकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए, आरोपी और उसके सहयोगियों की आईआईटी में एंट्री बैन हो। तीसरी आरोपी के खिलाफ एक निष्पक्ष और विस्तृत जांच हो और चौथी मांग है कि उसकी पहचान को गोपनीय रखा जाए। फिलहाल एसीपी मोहसिन खान से धोखा खाने के बाद आईआईटी की छात्रा गहरे अवसाद में है। आईआईटी प्रशासन उसे अकेला नही छोड़ रहा है। आज यानी शुक्रवार को उसका मेडिकल कराया जा रहा है। मामले की विस्तृत जांच के लिये एडीसीपी ट्रैफिक अर्चना सिंह की अध्यक्षता में एसआई गठित की गयी है। आरोपी एसीपी को तत्काल प्रभाव से लखनऊ पुलिस मुख्यालय में सम्बद्ध किया गया है।













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