26 जनवरी से यूपी में नो हेलमेट नो पेट्रोल
No helmet no petrol in UP from January 26
यूपी डेस्कः अगर आपको अपनी टू ह्वीलर में पेट्रोल लेना है तो यह खबर आपके लिये महत्वपूर्ण है। यूपी में पेट्रोल लेने से पहले आपको इन शर्तो का पालन करना होगा। शासन से जारी पत्र के अनुसार 26 जनवरी से नो हेलमेट नो पेट्रोल का फार्मूला पूरे प्रदेश में लागू होने जा रहा है। 25 जनवरी तक आपको चालान और अन्य परेशानियों से बंचने के लिये हेलमेट खरीद लेना चाहिये।
वरना आपको पेट्रोल नही मिलेगा और चालान तो आप पहले से झेल रहे हैं। सड़क सुरक्षा के प्रति जनजागरुकता अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जिला प्रशासन ने हेलमेट का प्रयोग न करने वाले बाइक सवारों को पेट्रोल नहीं देने का आदेश जारी किया है। लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल, बस्ती में जिलाधिकारी रबीश गुप्ता ने सड़क सुरक्षा के प्रति जनजागरुकता फैलाने के मकसद से दो पहिया वाहन चालकों और पिछली सीट पर सवार व्यक्ति के लिये हेल्मेट अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग ने दो पहिया वाहनों की होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए इस नई नीति को पूरे राज्य में लागू किया है।
केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-129 और उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली 1998 के तहत दोपहिया वाहन चालकों और सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित प्रोटेक्टिव हेड गियर (हेलमेट) पहनना अनिवार्य है। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर धारा-177 के तहत दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें जुर्माने का निर्देश है। इतना ही नहीं सभी पेट्रोल पंप मालिकों को 7 दिनों के भीतर अपने पंप परिसर में बड़े-बड़े होर्डिंग लगाने होंगे। इन होर्डिंग्स पर स्पष्ट लिखा होगा कि 26 जनवरी 2025 से बिना हेलमेट वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरा हमेशा चालू रहना चाहिए ताकि किसी विवाद की स्थिति में फुटेज का इस्तेमाल किया जा सके।
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