बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को मिली जमानत
Asaram, serving life sentence in rape case, gets bail
नेशनल डेस्कः नाबालिग के साथ रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को मेडिकल ग्राउंड पर राजस्थान हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। अपने ही गुरुकुल की छात्रा से यौन उत्पीड़न के मामले में जिंदगी की आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक के लिए मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दी है।
राजस्थान की जोधपुर जेल में रेप की सजा काट रहे बाबा आसाराम को 12 साल बाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। आसाराम 12 साल 8 माह 21 दिन बाद जमानत पर बाहर आया। मंगलवार को उसकी सजा स्थगित करने और जमानत से जुड़ी याचिका पर आज सुनवाई हुई और दोनों पक्षों को सुनने के बाद बेंच ने आसाराम को अंतरिम जमानत दे दी। उनके वकील आरएस सलूजा ने उन्हें जमानत मिलने की पुष्टि की। आसाराम को 31 मार्च 2025 तक अंतरिम जमानत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच में जस्टिस दिनेश मेहता और विनीत जैन के न्यायालय में आसाराम के अधिवक्ता रविंद्र सलूजा निशांत बोड़ा और यशपाल राजपुरोहित ने पैरवी करते हुए न्यायालय में बताया कि आसाराम 12 साल 8 महीने 21 दिन से जेल में बंद है। उन्होने उनकी उम्र और बीमारी का हवाला दिया। इसके बाद अंतरिम जमानत दी गई। आशाराम का बेटा भी यौन उत्पीड़न के आरोप में जेल में सजा काट रहा है।
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