कुशीनगर में मदनी मस्जिद पर चला बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
यूपी डेस्कः कुशीनगर में मदनी मस्जिद तोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार के अफसरों को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने क्यों न उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए? सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर, 2024 को बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई थी। कोर्ट ने उसी दिन साफ आदेश दिया था कि बिना पहले सूचना और सुनवाई का मौका दिए किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं की जा सकती।
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक किसी भी ढांचे को नहीं तोड़ा जाएगा। यह कोर्ट के पहले के आदेश की अवहेलना का गंभीर मामला माना जा रहा है। मामला हाटा नगरपालिका क्षेत्र का है। मुस्लिम पक्ष के वकील अब्दुल कादरी ने बताया- मदनी मस्जिद एक प्राइवेट लैंड है। इसका गाटा नंबर 208 है। यह आजमातुन निशा ने रजिस्टर्ड बैनामे से खरीदा था। उसी के अंदर यह मस्जिद बनी है। इसके लिए गवर्नमेंट अथॉरिटी में एक बार पहले मामला चल चुका है। हाईकोर्ट ने हमारे पक्ष में ऑर्डर किया था।
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