राजधानी में 55 लाख गाड़िया कन्डम
नेशनल डेस्कः राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने और ट्रैफिक सिस्टम को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। 2024 से लागू इन दिशा-निर्देशों के तहत 10 साल से अधिक पुरानी डीजल और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल या सीएनजी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है।
यह फैसला पर्यावरण संरक्षण, वाहन जाम में कमी, और सड़क सुरक्षा जैसे कारणों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 10 वर्ष से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियां, 15 वर्ष से अधिक पुरानी पेट्रोल और सीएनजी गाड़ियां अब दिल्ली की सड़कों पर न तो चल सकेंगी और न ही सार्वजनिक स्थानों पर पार्क की जा सकेंगी। सरकार ने इस श्रेणी में आने वाले 55 लाख से अधिक वाहनों की एक सूची तैयार कर परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया है। इन गाड़ियों को घर के बाहर भी पार्क नही किया जा सकता है। यदि वाहन मालिक वाहन को रखना चाहता है तो उसे केवल अपने निजी परिसर में पार्क करना होगा। जल्द ही ऐसी पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंपों से ईंधन भी नहीं मिलेगा, जिससे इनका चलना असंभव हो जाएगा।
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