Type Here to Get Search Results !

Bottom Ad

नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद



नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद
बस्ती, 12 जुलाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवचन्द की अदालत ने हत्या के मामले में अरुन कुमार को दोषी करारे देते हुये उसे आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर तीन माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। इसी मामले में दूसरे आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है। घटना 09 फरवरी 2020 की है। 


लालगंज थाना क्षेत्र के बगही गांव निवासी अनिल कुमार ने तहरीर देकर केस दर्ज कराया था। बताया था कि वह सुबह अपनी पत्नी निर्मला देवी के साथ गन्ने के खेत में गया था। थोड़ी देर बाद उसकी 14 वर्षीय बेटी रीनू अपनी बड़ी मां कलावती देवी पत्नी जवाहिर लाल के साथ खेत में आ रही थी। सुबह करीब सात बजे घात लगाकर बैठे अरुन ने धारदार हथियार से गला काटकर रीनू की हत्या कर दी। उसने दौड़ाकर पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन पकड़ नहीं सका। पुलिस ने केस दर्ज करके अविनाश व अरुन कुमार के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अरुन कुमार को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दूसरे आरोपी अविनाश को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।

Tags

Post a Comment

0 Comments

Below Post Ad

 

SHARMA

 

BD GLOBAL
CMPM

 

SP AUTO
KRISHNA
PATEL S.M.H.
ST. JOSEPH
DRMS

Bottom Ad