राष्ट्रीय लोक अदालत 13 दिसम्बर को
National Lok Adalat on December 13
बस्ती 12 नवम्बर। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसम्बर 2025 को जनपद न्यायाधीश के निर्देशन में जनपद न्यायालय परिसर, कलेक्ट्रेट मुख्यालय एवं समस्त तहसील मुख्यालयों में किया जायेंगा। जानकारी देते हुए अपर जिला जज, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनिल कुमार ने बताया कि आमजन उक्त अवसर का लाभ उठायें एवं अपने वादों को सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारित करावें।
उन्होने बताया कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा-138 से सम्बन्धित मामलें, बैंक वसूली से सम्बन्धित मामलें, मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित प्रतिकर याचिकाएं, श्रम वादों, पारिवारिक वादों, भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित वादों, विद्युत एवं जलकर विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित), सर्विस में वेतन सम्बन्धी विवाद एवं सेवानिवृत्त लाभों से सम्बन्धित विवाद, राजस्व सम्बन्धी वाद, अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश,
विशिष्ट अनुतोष वाद, आर्बिट्रेशन (हायर पर्चेज एग्रीमेंट से उत्पन्न विवाद) एवं उक्त के अतिरिक्त ऐसे अन्य प्रकार के जिन वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर हो सकता है, उन्हें भी अधिक से अधिक संख्या में नियत कर निस्तारित किया जायेगा। उन्होने यह भी बताया है कि उक्त के अतिरिक्त आम जन ‘‘न्याय मार्ग‘‘ ऐप का उपयोग भी कर सकतें हैं, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स आधारित चैटबॉट ऐप है, जिसका उद्देश्य निःशुल्क विधिक सहायता, सरकारी योजनाओं की जानकारी, विधिक अधिकारओं, मध्यस्थता प्रक्रिया, समस्याओं के समाधान के बारें में सरल और सही जानकारी देना है।











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