पेन किलर ’नाइमेसुलाइड’ 100 एमजी से अधिक डोज के इस्तेमाल पर रोक, सरकार ने स्वास्थ्य के लिये बताया खतरा
नेशनल डेस्कः सरकार ने जाने माने पेन किलर ’नाइमेसुलाइड’ 100 एमजी से अधिक डोज के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसे स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बताया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक ताजा अधिसूचना जारी करते हुए 100 एमजी से अधिक मात्रा वाली नाइमेसुलाइड की ओरल दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
सरकार ने यह फैसला ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 26 ए के तहत लिया है। विशेषज्ञों और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की सलाह के बाद यह माना गया कि 100 एमजी से अधिक मात्रा वाली यह दवा इंसानों के लिवर के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। दुनियाभर में हुए शोधों में इस दवा की टॉक्सिसिटी को लेकर चिंताएं जताई गई थीं, जिसके बाद भारत सरकार ने जनहित में इसे प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया।
मंत्रालय के अनुसार बाजार में नाइमेसुलाइड के कई सुरक्षित विकल्प पहले से मौजूद हैं, इसलिए अधिक जोखिम वाली इस हाई डोज़ को बाजार में रखना उचित नहीं है। आदेश के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं, डॉक्टरों का कहना है कि लोग अक्सर बिना डॉक्टरी सलाह के मेडिकल स्टोर से पेन किलर खरीद लेते हैं। अब 100 एमजी से ज्यादा वाली नाइमेसुलाइड बेचना गैर-कानूनी होगा। मरीजों को सलाह दी गई है कि वे अपने डॉक्टर से संपर्क करें और इस दवा के सुरक्षित विकल्पों का चुनाव करें।













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