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पिता को मार डाला था, अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा



पिता को मार डाला था, अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा
बस्ती, 07 दिसम्बर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शम्सुल हक की अदालत ने पिता की हत्या के आरोपी कोतवाली थाना क्षेत्र के परासी निवासी विजय चौधरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसे 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड का भुगतान न करने की स्थिति में छह माह अधिक जेल मे रहना होगा। 


13 जून 2023 को सत्य प्रकाश चौधरी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके भाई विजय ने पैसे के विवाद में अपनी पत्नी मंजू चौधरी पर चाकू से हमला कर दिया। घटना शाम लगभग 6ः30 बजे हुई, जब मंजू खाना बना रही थी। आरोपी ने विवाद के दौरान अपने पिता गौरीशंकर और माता सुभावती पर भी हमला किया। पिता मौके पर बेहोश हो गए और बाद में जिला अस्पताल में उन्हें मृत घोषित किया गया। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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