S.I.R. मे घोर लापरवाही, नोयडा में दो कर्मचारी निलंबित
गौतमबुद्ध नगर संवाददाता (ओ पी श्रीवास्तव)। अभी कुछ दिनों पहले ही मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने कार्य में लापरवाही मिलने पर उन आठ वरिष्ठ अधिकारियों का वेतन अग्रिम आदेश तक प्रतिबंधित कर दिया है जिन्हें अब तक के सेवा काल में किसी भी प्रकार की प्रतिकूल प्रविष्टि तक नहीं मिली थी। विधानसभा निर्वाचन नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण कार्य में घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने के आरोप में नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर लोकेश एम ने कड़ा रुख अपनाते हुए विश्राम सिंह, सहायक मैकेनिक कम ऑपरेटर एवं श्रीमती नीरज देवी, कनिष्ठ सहायक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
ज्ञातव्य है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा अर्हता तिथि एक जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्य के अंतर्गत 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक गणना प्रपत्रों का वितरण और संग्रह किया जाना था। तहसीलदार दादरी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (61-नोएडा विधानसभा) की रिपोर्ट के अनुसार विश्राम सिंह को पर्यवेक्षक तथा श्रीमती नीरज देवी को बी०एल०ओ के रूप में नियुक्त किया गया था।
26 नवंबर तक उनके द्वारा सौंपे गए फार्म डिजिटलाइजेशन और पुनरीक्षण कार्य की प्रगति अत्यंत असंतोषजनक थी जिससे शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हुई, जिसे निर्वाचन आयोग के निर्देशों की सीधी अवहेलना माना गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950, उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 तथा नोएडा सेवा नियमावली-1981 के प्रावधानों के उल्लंघन के चलते मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर लोकेश एम ने द्वारा विश्राम सिंह तथा श्रीमती नीरज देवी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण शासकीय कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।








































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