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खाद्य पदार्थ मे मिलावट के दोषी को एक साल की सजा, 3 हजार अर्थदण्ड



खाद्य पदार्थ मे मिलावट के
दोषी को एक साल की सजा, 3 हजार अर्थदण्ड

बस्ती, 29 मई।
खाद्य पदार्थ में मिलावट करके बिक्री करने के मामले मे न्यायालय एसीजेएम प्रथम बस्ती ने रामजीत पुत्र ठाकुर प्रसाद निवासी गोटवा थाना नगर जनपद बस्ती को एक वर्ष कारावास एवं 3000 रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल, फूड इंस्पेक्टर बस्ती एंव थाना नगर पुलिस द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप सजा सुनाई गयी। इस मामले मे नगर थाने पर पी.एफ.ए. एक्ट मे मुकदमा दर्ज था।


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