नोयडा में अवैध निर्माण कर धड़ल्ले से बेंच रहे हैं फ्लैट, सीधे सादे लोग निशाने पर
In Noida, flats are being sold blatantly by doing illegal construction, simple people are being targeted
दिल्ली, एनसीआर संवाददाता (ओ पी श्रीवास्तव)। गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित नोएडा में जमीनों, मकानो की कीमते आसमान छू रही है। इसी का कुछ लोगों ने नाजायज फायदा उठाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपना रखे हैं। कुछ लोगों ने तो प्राधिकरण की भूमि पर ही कब्जा कर रखा है और प्लाटिंग कर दिया है।
जबकि कुछ लोगों ने प्राधिकरण की अधिसूचित क्षेत्र पर अवैध तरीके से पांच पांच मंजिला बिल्डिंग बनाकर फ्लैटों को सीधे-साधे भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसा कर उन्हें बेच दिया है। जानकारी मिलने पर जब नोएडा प्राधिकरण की तरफ से ऐसे लोगों को नोटिस दी जाती है तो बिल्डरों तथा खरीदारों में हलचल सी मच जाती है। अभी कुछ दिनों पूर्व यही हुआ है। ऐसा ही एक मामला पिछले सप्ताह नोएडा प्राधिकरण के सेक्टर 121 में देखने को मिला जहां पर प्राधिकरण की तरफ से लोगों के निर्मित एवं अर्ध निर्मित मकान पर बुलडोज करने का नोटिस मकानो पर चस्पा किया गया।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घड़ी चौखंडी गोल चक्कर से एफ एन जी रोड एवं पुस्ता रोड के बीच में स्थित भूमि को प्राधिकरण ने ग्रीन बेल्ट एरिया घोषित कर रखा है। विभागीय सूत्रों के अनुसार कुछ लोगों ने इस ग्रीन बेल्ट एरिया में अवैध धन अर्जित करने के उद्देश्य से नियम विरुद्ध तरीके से जमीनों पर प्राधिकरण की अनुमति के बिना पांच-पांच मंजिल मकान बना लिया है तथा उसे सीधे साधे ग्राहकों को बेच भी दिया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार ऐसे निर्मित मकान पर पिछले दिनों प्राधिकरण ने विध्वंशीकरण का नोटिस चस्पा किया तो मकान स्वामियों के अंदर तथा खरीदारों के बीच में हड़कंप व घबराहट से फैल गई है। विभाग के भरोसेमद सूत्र बताते हैं कि ग्रीन बेल्ट एरिया में कोई भी व्यक्ति भवन निर्माण नहीं कर सकता है।
यदि किसी ने भी बिना प्राधिकरण की अनुमति के निर्माण किया है तो वह अवैधानिक है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि दबंग किस्म के बिल्डरों ने विभागीय नोटिस को चस्पा होते ही उखाड़ फेंका और जब भी विभाग नोटिस चस्पा कर देता है तो मकान स्वामी यही काम कर अपना उल्लू सीधा करते हैं तथा विरोध करने वाले को विभिन्न प्रकार की खतरनाक धमकियां देते है। इस संबंध में नोएडा प्राधिकरण के ओ एस डी महेंद्र प्रसाद आई ए एस ने बताया कि उपरोक्त एरिया प्राधिकरण की ग्रीन बेल्ट एरिया घोषित है। इसमें यदि किसी ने निर्माण कार्य किया है तो वह पूरी तरह से गैर कानूनी है और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि नोटिस की कार्यवाही में किसी कर्मचारी ने लापरवाही की है तो वह भी दोषी होगा।
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