ग्राम प्रधान बनना चाहते हैं तो जानिये नियम एवं शर्तें
If you want to become a Pradhan, know the terms and conditions
यूपी डेस्कः उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का पद गांव की प्रशासनिक व्यवस्था और विकास योजनाओं के संचालन में बेहद महत्वपूर्ण है। ग्रामीण स्तर पर प्रधान सबसे जिम्मेदार पद माना जाता है। ग्राम प्रधान बनने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने जो योग्यता निधा्ररित की है उनका पालन हर उम्मीदवार के लिए जरूरी है। ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए उम्र कम से कम 21 साल होना अनिवार्य है।
इसके साथ ही उसका नाम उसी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज होना अनिवार्य है। हालांकि प्रधान के लिये किसी शैक्षिक योग्यता की जरूरत नही है। चुनाव आयोग के अनुसार एक नरक्षर व्यक्ति भी चुनाव लड़कर ग्राम प्रधान बन सकता है। उम्मीदवार का मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है और उसे किसी भी मामले में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध नहीं होना चाहिए।
यूपी में प्रधान को 5000 रूपये मानदेय मिलता है जिसे वेतन की श्रेणी में नहीं रखा जाता। इसके अतिरिक्त ना तो कोई भत्ता मिलता है और ना ही पेंशन की सुविधा उपलब्ध है। कार्यकाल के दौरान किसी प्रधान की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को मुआवजे का प्रावधान जरूर है। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण की समय-सारणी में बदलाव करते हुये बताया है कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 फरवरी 2026 को किया जाएगा।







































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