रामगोपाल के हत्यारे को फांसी,
9 को उम्रकैद, 13 महीने 26 दिन मे हुआ ट्रायल
यूपी डेस्कः बहराइच के महराजगंज कस्बे में 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान हुई रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मामले में कोर्ट ने सरफराज उर्फ रिंकू को फांसी की सजा सुनाई है. जबकि 9 अन्य को उम्रकैद की सजा दी गई है। बहराइच कोर्ट ने मंगलवार को 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था। सरकारी वकील प्रमोद कुमार सिंह के मुताबिक कोर्ट ने जिन 9 गुनहगारों को उम्रकैद की सजा दी है, उनमें फहीम, सैफ अली, जावेद खान, अब्दुल हमीद, तालिब उर्फ सबलू, ईसान, सुएब खान, ननकऊ और मारूफ शामिल हैं।
मंगलवार को कोर्ट ने तीन आरोपियों शकील अहमद, बबलू अफजल उर्फ कल्लू और खुर्शीद को दोषमुक्त कर दिया था। फैसले के दिन कोर्ट परिसर छावनी में तब्दील रहा। आपको बता दें, बहराइच के महराजगंज बाजार में 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा विसर्जन का जुलूस निकल रहा था। इस दौरान रामगोपाल मिश्रा ने एक इमारत पर चढ़कर भगवा झंडा लगाने की कोशिश की थी. इस विवाद में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी, इसके बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क गयी. जिसमें कई जगह आगजनी और पथराव की घटनाएं हुईं थीं।
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने खुद परिजनों से मिलकर ठोस कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। इसके बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन ने नामजद अभियुक्तों के साथ बड़ी संख्या में आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमे कई लोगों के खिलाफ एनएसए की भी कार्रवाई हुई थी। कोर्ट में 13 महीने 26 दिन चले ट्रायल के बाद 10 मुलजिमानों को दोषी करार दिया। मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरूवार को सभी दोषियों को न्यायालय में कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया। सजा सुनाये जाने के बाद पुलिस वैन मे दोषियों को जेल ले जा रही थी, इस दौरान वैन के अंदर से वे खुद को निर्दोष बता रहे थे।












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