जेवर एअरपोर्ट पर 10 किमी. की परिधि में
मांस की बिक्री पर प्रतिबंध, एक करोड़ का जुर्माना
गौतमबुद्ध नगर, संवाददाता (ओ पी श्रीवास्तव)। गौतमबुद्ध नगर में निर्माण के अंतिम चरण में पहुंच चुके जेवर एयरपोर्ट के चारों तरफ अब सुरक्षा मानकों को पूरा करने हेतु जिला प्रशासन ने अपनी सख्ती बढ़ा दी है। विमानन सुरक्षा नियमों के तहत जेवर एयरपोर्ट की 10 किलोमीटर की परिधि में मांस-मछली की बिक्री, पशु वध और खुले में कचरा फेंकने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
आदेश का उल्लंघन करने वालों पर ₹1 करोड़ तक का जुर्माना और 3 साल तक की जेल की कार्रवाई का प्रावधान बताया गया है। प्रशासनिक अफसरों के मुताबिक जेवर एयरपोर्ट के आसपास खुले में अपशिष्ट, पशु अवशेष या मांस-मछली की दुकानों से पक्षियों के जुटने की आशंका बढ़ जाती है। यही पक्षी उड़ान के दौरान विमान से टकरा सकते हैं, जिसे बर्ड हिट कहा जाता है। विमानन क्षेत्र में इसे एक बड़ा सुरक्षा जोखिम माना जाता है। इसी खतरे को न्यूनतम करने के लिए एयरपोर्ट के चारों तरफ 10 किमी की परिधि में यह कड़ा प्रतिबंध लागू किया गया है।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि यह अभियान केवल अवैध दुकानों के खिलाफ नहीं होगा। जेवर एयरपोर्ट की 10 किलोमीटर सीमा के भीतर आने वाली लाइसेंसधारी दुकानों पर भी मांस-मछली की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। साथ ही क्षेत्र में किसी भी तरह का कचरा या अपशिष्ट खुले में फेंकना सख्त तौर पर वर्जित कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने इस फैसले पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है, नियम तोड़ने पर ₹1 करोड़ तक जुर्माना और 3 साल तक जेल की कार्रवाई हो सकती है।












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