नोयडा मे आबकारी अधिकारी की अपील, अवैध शराब न पीयें
गौतमबुद्धनगर संवाददाता (ओ पी श्रीवास्तव) जिला आबकारी अधिकारी गौतमबुद्धनगर सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने जनसाधारण को बताया है कि अवैध अड्डों से बिकने वाली शराब (खुली अथवा शीशी में बंद) का सेवन कदापि न करें। उन्होंने सोमवार को बताया कि अवैध रूप से विक्रय की जा रही शराब जहरीली हो सकती है तथा उसमें मिथाइल अल्कोहल मिश्रित होने की संभावना रहती है, जो एक घातक विष है।
इसके सेवन से आंखों की रोशनी जाने के साथ साथ व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में किसी भी प्रकार की खुली शराब अथवा पाउच में बंद शराब की बिक्री अनुमन्य नहीं है। केवल अनुज्ञापित दुकानों से विक्रय की जाने वाली सील्ड एवं क्यूआर कोड युक्त शराब का ही उपभोग करें। अनुज्ञापित दुकानों के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से शराब की बिक्री की सूचना तत्काल आबकारी विभाग को दें। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम एवं पता पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा। आपकी सतर्कता एवं जागरूकता से आपके अपनों सहित अन्य लोगों को किसी बड़ी दुर्घटना से बचाया जा सकता है।
















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