मासूम बच्चियों को बैड टच
करने के मामले मे हेडमास्टर को 5 साल की सजा
यूपी डेस्कः भदोही जिले मे सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक को पॉक्सो कोर्ट ने 5 साल की जेल और 60 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुजा सुनाई है। पांचवीं कक्षा की छात्रा से अश्लील हरकत करने के मामले मे बच्ची की मां ने 12 अप्रैल 2024 को प्रधानाध्यापक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। भदोही के विशेष लोक अभियोजक कौलेश्वर नाथ पांडेय ने बताया कि विशेष न्यायाधीश दुर्गेश ने 56 वर्षीय आरोपी प्रधानाध्यापक संदीप गुप्ता को दोषी ठहराते हुए पांच साल के कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अदालत ने जुर्माने की 90 प्रतिशत राशि पीड़ित बच्ची की मां को देने का आदेश दिया है। भदोही के पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने बताया कि सुरियावां थाना क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली 11 वर्षीय बच्ची की मां ने 12 अप्रैल 2024 को प्रधानाध्यापक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि प्रधानाध्यापक ने कॉपी जांचने के बहाने बच्ची को बुलाकर उसके साथ अश्लील हरकत की थी।












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