डीएम बिजनौर जसजीत कौर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
Non-bailable warrant issued against DM Bijnor Jasjeet Kaur
यूपी डेस्कः इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बिजनौर की डीएम जसजीत कौर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। जस्टिस मनीष कुमार ने यह वारंट जारी करते हुए बिजनौर के सी.जे.एम. को आदेश दिया कि वे डीएम कौर को 5 जनवरी 2026 को हाईकोर्ट में पेश करें। अदालत ने इसे न्यायिक आदेशों की अवमानना का गंभीर मामला बताया है।
यह मामला धामपुर, बिजनौर निवासी और धनगर समाज महासंघ के अध्यक्ष विक्रम सिंह की याचिका से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि जसजीत कौर ने विक्रम सिंह का जाति प्रमाणपत्र उनके रिटायरमेंट से सिर्फ आठ दिन पहले निरस्त कर दिया। इस आदेश को विक्रम सिंह ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चुनौती दी और यह गंभीर हो गया। हाईकोर्ट ने पहले डीएम को निर्देश दिया था कि समाज कल्याण विभाग की विजिलेंस जांच के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों के अनुरूप मामले का निस्तारण किया जाए।
लेकिन आरोप है कि डीएम ने जांच करवाए बिना ही अपने स्तर पर एक-तरफा आदेश जारी कर दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डीएम जसजीत कौर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन वह पेश नहीं हुईं। उनकी जगह केवल जिला समाज कल्याण अधिकारी कोर्ट में उपस्थित हुए। कोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। आपको बता दें जसजीत कौर 2012 बैच की आईएएस हैं और मूल रूप से पंजाब के अमृतसर की रहने वाली हैं। उनका जन्म 14 अक्टूबर 1984 को हुआ।







































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