कोर्ट के आदेश पर
रत्नाकर श्रीवास्तव एवं पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा
बस्ती, 21 अगस्त। पिकोरा बक्श निवासी दिव्यांशु खरे की शिकायत पर रत्नाकर श्रीवास्तव एवं उनकी पत्नी वर्षा श्रीवास्तव के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 467, 468, 471, 419, 420, 406, 504 एवं 506 के तहत कार्रवाई की गई है।
बताया जा रहा है कि दिव्यांशु खरे पिछले करीब एक वर्ष से कथित रूप से अपना रुपया वापस पाने के लिये प्रयासरत हैं। मामले में मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोतवाली तथा पुलिस कार्यालय का चक्कर लगाते रहे। अपेक्षित कार्रवाई न होने के बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया। शिकायतकर्ता दिव्यांशु खरे का आरोप है कि रत्नाकर श्रीवास्तव एवं उनकी पत्नी द्वारा उनसे करीब 1.90 करोड़ रुपये लिए गए थे।
आरोप है कि रकम वापस नहीं की गई और इसके बदले मकान देने की बात भी पूरी नहीं हुई। इसी मामले को लेकर उन्होंने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। मामला दर्ज होने के बाद दिव्यांशु खरे से बातचीत करने पर उन्होंने कहा कि उनके अनुसार अभी तीन अन्य लोगों के पास भी उनके करोड़ों रुपये फंसे हैं। उन लोगों के द्वारा उल्टा उन्हें ही बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है।
दिव्यांशु खरे ने कहा कि उन्होंने पिछले एक वर्ष के दौरान मामले के समाधान और पुलिस में मुकदमा दर्ज कराने के लिए काफी प्रयास किए, लेकिन कार्रवाई न होने के बाद उन्हें न्यायालय की शरण ली। उन्होंने यह भी कहा कि यदि 3 अन्य मामलों में भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो वह संबंधित लोगों के खिलाफ ब्याज सहित अपनी रकम की वापसी के लिए न्यायालय में प्रकरण दाखिल करेंगे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूरे प्रकरण मे रत्नाकर श्रीवास्तव के मो.न. 9415050780 पर बात करने का प्रयास किया गया लेकिन उन्होने फोन नही उठाया।
अपडेटः कुछ देर बाद रत्नाकर श्रीवास्तव ने कालबैक कर बताया कि पूरा मामला फर्जी और मनगढ़न्त है। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है, आरोपों का सामना किया जायेगा।













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